Rakesh Roshan : हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध फिल्म मेकर और आर्टिस्ट राकेश रोशन ने साल 2018 में दो आरोपियों के द्वारा उनसे ठगे गए 50 लाख रुपए में बाकी 20 लाख रुपए की वापसी के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस केस में बहुत समय लिया है, परंतु अब हाईकोर्ट ने सोमवार को दो ठगों को अधिसूचना जारी की है। हाल ही में हाई कोर्ट ने दोनों कथित ठगों को समन भेजा है, जिन्होंने अपने आप को सीबीआई अफसर बताकर बॉलीवुड फिल्में का राकेश रोशन के साथ फर्जीवाड़ा किया था।
राकेश रोशन ने हाई कोर्ट का किया रुख
बता दें कि राकेश रोशन ने दोनों ठगों को दिए टोटल 50 लाख रुपए में से 20 लाख रिटर्न करने की डिमांड की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दोनों ठगों को राजेश रंजन और अश्विनी कुमार शर्मा को 2011 में व्यापारियों और फिल्मी सितारों सहित 200 से ज्यादा लोगों को ठगने के आरोप में कस्टडी में लिया था।
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बताते चलें कि राकेश रोशन को मई 2011 को दोनों आरोपियों ने फोन किया था, जिन्होंने स्वयं को सीबीआई अफसर बताया था और फिल्म मेकर्स 50 लाख रुपए ऐंठे थे। पैसे का पेमेंट जून 2011 को हुआ था और उसके बाद से ही दोनों के द्वारा इस मामले में चुप्पी साध ली गई थी।
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हाई कोर्ट ने ठगों के खिलाफ जारी किया नोटिस
रोशन को शक हुआ और इसकी शिकायत उन्होंने महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को की। दायर याचिका में बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा 2012 के आदेश के मुताबिक रोशन को 30 लाख रुपए मिल गए थे, मगर उन्हें अब तक शेष 20 लाख रुपए नहीं मिल सके हैं।
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ट्रायल कोर्ट द्वारा रोशन के दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस चलने तक 30 लाख रुपए निकालने की इजाजत दी थी। बरहाल केस की सुनवाई अब पूरी नहीं होने पर रोशन ने अगस्त 2020 में शेष 20 लाख रुपए के लिए ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन दिया था। कोर्ट ने दिसंबर 2021 में रोशन के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह अनिवार्य रूप से 2012 के परमिशन की समीक्षा कर रहा था। कोर्ट ने इसे विचार योग्य नहीं बताया है। बाद में राकेश ने 2012 और 2021 में सत्र कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की डिमांड करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।