Patanjali in Supreme Court : बाबा रामदेव के माफीनामे से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, फटकार के बाद दुबारा विज्ञापन देकर मांगनी पड़ी माफी

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Patanjali in Supreme Court : रामदेव बाबा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। पतंजलि से जुड़ा एक भ्रामक विज्ञापन रामदेव बाबा के द्वारा दिया गया था जिसके बाद से वह लगातार माफी मांग रहे हैं। मंगलवार को एक माफीनामा सामने आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताया था।

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पतंजलि के माफीनामे से SC असंतुष्ट

बगैर शर्त सार्वजनिक माफी के शीर्षक के साथ ताजा प्रकाशित माफी में पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali in Supreme Court) की तरफ से कहा गया है कि “माननीय शीर्ष न्यायालय में चल रहे मामले के मध्य नजर हम भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों या आदेशों की अवज्ञा/पालन नहीं करने के वजह से व्यक्तिगत रूप के साथ-साथ कंपनी की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं।

इस माफीनामे में आगे कहा गया है कि “22 नवंबर 2023 को प्रेस कांफ्रेंस के लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए हम माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गंभीरता से पालन करने का वचन देते हैं। हम शीर्ष न्यायालय के अथॉरिटी निर्देशों और कानून का पालन करने का वादा करते हैं।

Patanjali in Supreme Court

सबसे बड़ी बात है कि एक दिन पहले प्रकाशित हुए इस विज्ञापन में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन का नाम नहीं था। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सवाल किया कि क्या माफीनामा को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। क्या इसके फोंट और साइज आपके पुराने विज्ञापनों के जैसे ही थे।

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आपको बता दे अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होने वाली है। तब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दे लंबे समय से बाबा रामदेव के ऊपर केस चल रहा है और पतंजलि ग्रुप के सीनियर बाबा रामदेव और आचार्य कृष्णन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।


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