PUC Certificate : गाड़ी ड्राइव करने के लिए लोगों की इन्वायरनमेंट सुरक्षा को देखते हुए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे रोड पर कार लगी है तो उसका पीयूसी सर्टिफिकेट का होना काफी जरूरी है। नहीं रहने पर पुलिस आपका चालान काटती है। यदि आपने अब तक अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो दोगुना खर्च हो सकता है। इसके लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
PUC Certificate के लिए दोगुना हुआ खर्च
दिल्ली परिवहन विभाग पीयूसी सर्टिफिकेट को महंगा करने में लग गई है। उम्मीद है कि आपको अब दिल्ली में पहले के मुकाबले पोलूशन चेक करवाने पर पीयूसी प्रमाण पत्र लेने के लिए दोगुने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली निजी बाइक या कार हो, या कमर्शियल कार सभी के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। फिलहाल दिल्ली में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर पुलिस 10 हजार रुपए का चालान काटती है।
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पीयूसी का मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। यह सर्टिफिकेट पुष्टि करता है कि आपकी गाड़ी का प्रदूषण लेवल कंट्रोल में है या नहीं। जिसे आप गाड़ी चलाने के दौरान अपने पास नहीं रखा है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट काफी जरूरी कागजात है। नहीं रहने पर पुलिस 10 हजार रुपए जुर्माना लगा सकती है।
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बता दें कि ऑनलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए ट्रांसपोर्ट पोर्टल के वाहन सेक्शन में जाकर PUC Certificate विकल्प पर क्लिक कर गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें। फिर PUC डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक कर अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड या प्रिंट कर लें।