Raghav Chadha in Trouble : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आवास पर दावेदारी को लेकर उन्हें अब बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत में शुक्रवार को राघव चड्ढा से कहा कि राघव इसके लिए दवा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर बने रहने का पूर्ण अधिकार है।
बता दे कि आप संसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 4 बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय के द्वारा रद्द किया गया था। उसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और अप्रैल में बेदखली के खिलाफ स्टे हासिल कर लिया था।
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अब पटियाला हाउस कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि राघव चड्ढा सरकारी आवास पर अपनी दावेदारी नहीं कर सकते हैं। राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा उसे समय खटखटाया था जब इस मामले पर स्टे लगाया गया था।
उसके बाद सचिवालय ने चढ़ा के याचिका के विरोध में एक आवेदन भी जारी कर दिया था। शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उसे आदेश को वापस ले लिया जिसमें कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को आदेश दिया था कि राज्यसभा के सांसद को उनकी आवास से बेदखल नहीं किया जा सकता है।
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कोर्ट ने कहा है कि बंगले का आवंटन रद्द होने और विशेष अधिकार वापस लेने के बाद राघव के पास सरकारी बंगला में रहने का अधिकार नहीं है।पटियाला हाउस कोर्ट ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को जारी उसे अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था।