E-Commerce platforms: ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर खरीदारी करते समय अब ग्राहकों को कई बातों का ध्यान रखना होगा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ” डार्क प्लेटफार्म का उपयोग करने से रोक लगा दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 30 नवंबर को इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी किया गया।
यह नया गाइडलाइन विज्ञापन देने वाले कंपनियों पर भी लागू होगा और उन्हें भी इसका उल्लंघन नहीं करना है। उल्लंघन करने पर काफी ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।
E-Commerce platforms: नियम का पालन नहीं करने पर लगेगा भारी जुर्माना
डार्क पैटर्न का सहारा लेना भ्रामक विज्ञापन या अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होने वाला है। इसमें कहा गया है कि जुर्माना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया जाएगा।
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उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने जानकारी दिया कि” उभरते डिजिटल कॉमर्स में उपभोक्ताओं को उनके खरीदारी के विकल्पों और व्यवहार में है फिर करके गुमराह करने के लिए प्लेटफार्म पर डार्क पैटर्न का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए गाइडलाइन बनाया गया है।
जाने क्या होता है डार्क पैटर्न
नोटिफिकेशन के अनुसार डार्क पैटर्न को किसी भी प्लेटफार्म पर यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस इंटरेक्शन का उपयोग करके किसी भी प्रिडिक्ट्स या बरमक डिजाइन पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह यूजर को भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है।