Strolling at Railway Station : रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के इंतजार में कई घंटे तक बैठे रहते हैं। ऐसा होता है कि यात्री चादर बेचकर वही सो जाते हैं और अगले दिन ट्रेन पकड़ते हैं। हालांकि इस तरह स्टेशन पर रुकना तो ठीक है लेकिन बिना किसी उद्देश्य के स्टेशन पर बैठना या घूमने रेल मैनुअल के अंतर्गत अपराध के श्रेणी में आता है। आप पर जुर्माना हो सकता है।
रेल मैन्युअल के विरुद्ध है यह
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं या ट्रेन से उतरकर अपने गनतंव्य स्थान तक जाते हैं। तमाम ऐसे यात्री होते हैं जो स्टेशन पर उतरने के बाद दूसरी ट्रेन के इंतजार में वहीं रुक जाते हैं और कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के ही स्टेशन पर आ जाते हैं और इधर-उधर घूमने (Strolling at Railway Station) लगते हैं।
देश में 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन है और इसमें ए,बी,सी और डी श्रेणी होते हैं। विभाग समय-समय पर भीड़ बढ़ वाले स्टेशनों पर कार्रवाई करता है और लोगों से जुर्माना वसूलता है। ऐसे में रेल मैनुअल के विरुद्ध इसे माना जाता है और उन पर 500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्लेटफार्म पर टहलना माना जाता है अपराध
रेलवे के जानकार कहते हैं कि रेलवे क्या नियम है कि शहर के भीड़भाड़ वाले स्थान पर इसे लागू किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे स्टेशन है जहां पर ट्रेन कम चलती है लेकिन लोग यहां घूमने के लिए आते हैं जो अपराध माना जाता है।
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आप अगर बिना मतलब के रेलवे स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो आज ही सावधान हो जाए। रेलवे इसे अपराध मानता है और आपको जेल भी हो सकती है।