Train Half Ticket Rule : बच्चों के हाफ टिकट पर सफर करने वालों को अब से नहीं मिलेगी यह सुविधा, रेलवे ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

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Train Half Ticket Rule : ट्रेनों से हमारे देश में रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। रेलवे के द्वारा यात्रियों को तरह-तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि सफर के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि अब रेलवे ने वैकल्पिक बीमा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

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ऑनलाइन टिकट बुक करने पर बीमा की सुविधा

रेल यात्रा के दौरान बच्चों के हाफ टिकट लेने पर वैकल्पिक बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। आईआरसीटीसी के अनुसार अब फुल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही बीमा का सुविधा दिया जाएगा वही आईआरसीटीसी ने वैकल्पिक बीमा का प्रीमियम बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से प्रति यात्री प्रीमियम 45 पैसा कर दिया गया है जो कि पहले मात्र 35 पैसा था।

Train Half Ticket Rule

आईआरसीटीसी के अनुसार वैकल्पिक बीमा योजना का लाभ केवल ई टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही दिया जाएगा। रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट पर बीमा योजना नहीं लागू होगा। आपको बता दे ऑनलाइन या ई टिकट लेने पर ट्रेन के सभी क्लास फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर चेयर कार दी टिकट पर यह सुविधा मिलेगी। वेटिंग टिकट वाले यात्री बीमा के पात्र नहीं माने जाएंगे।

मिलता है 10 लख रुपए का बीमा

ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आपको यह विकल्प चुनना होता है कि नहीं। अगर यात्री बीमा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसे ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और फिर बीमा कंपनी की ओर से रेल यात्री के मोबाइल और ईमेल पर मैसेज आता है। अगर यात्रा के दौरान ट्रेन का रूट बदल जाता है तब भी यात्री को इस सुविधा का लाभ दिया जाता है।

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आपको बता दे बीमा योजना के अंतर्गत रेल यात्री की मौत होने पर 10 लख रुपए और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 7.5 लाख घायल होने पर ₹200000 दिए जाते हैं। बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी उसे समय प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम 52 पैसे थे जो की सरकार खुद देती थी। हालांकि अगस्त में से 42 पैसा कर दिया गया और यात्रियों से लिया जाने लगा।


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