Indian Railways Fine : हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं। ट्रेन से यात्रा करना सुविधाजनक माना जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग स्टेशन पर ब्रश करते हैं और वहीं पर चाय नाश्ता करते हुए बर्तन भी धोने लगते हैं। लेकिन आपको पता है रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना और बर्तन धोना क्राइम माना जाता है।
रेलवे अधिनियम 1989 (Indian Railways Fine) के अनुसार रेलवे परिसर में स्थाई स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर ब्रश करना थूकना टॉयलेट करना बर्तन धोना कपड़े धोना अपराध के श्रेणी में आता है। इन कामों को आप टॉयलेट में कर सकते हैं और अगर आप प्रतिबंधित क्षेत्र में यह काम करेंगे तो रेलवे के अधिकारियों द्वारा पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
जानिए क्या है यह नियम
ट्रेन या रेलवे परिसर पर किसी स्थान पर कुछ लिखते हैं या चिपकाते हैं तो रेलवे अधिनियम के अनुसार इस अपराध श्रेणी में माना जाता है। इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकतर यात्री चिप्स यानी चीज खाने के बाद रैपर स्टेशन परिसर पर खाली जगह पर फेंक देते हैं।
हालांकि से कचरा के डब्बे में ही फेंकना चाहिए। इस संबंध में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि रेलवे में ब्रश करने का प्रबंध होने बर्तन धोने के लिए एक स्थान तय किया है आप अगर इसके अलावा कहीं और बर्तन धोते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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रेलवे के द्वारा लगातार स्टेशन को साफ रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस मूवी के अंतर्गत स्टेशन पर कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है। रेलवे लगातार यात्रियों से रिक्वेस्ट करता है कि वह डस्टबिन में ही कचरा फेंके।