Train Luggage Rule : कुछ ऐसी चीज होती है जिस घर पर रखना अपराध नहीं माना जाता है,क्योंकि यह चीज रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती है लेकिन ट्रेन में अगर आप इसे लेकर सफर करेंगे तो यह अपराध किस श्रेणी में आता है। उत्तर रेलवे के तहत आने वाले हाथरस रेलवे स्टेशन से एक ऐसा मामला सामने आया है।
यह सामान पूरी तरह बैन है
यहां यात्री कुछ ऐसी चीज लेकर सफर कर रहा था जिसके बाद रेल प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया गया है। ट्रेन में सफर के दौरान आप भूल कर भी इस गलती को ना करें।
उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार रेल सुरक्षा बल हाथरस के उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने ट्रेन नंबर 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस के जांच के दौरान एक यात्री के बैग में कुछ गलत चीज पाई। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने तुरंत बाग खुलवाया और उनके होश उड़ गया। बैग में एक छोटा सा गैस सिलेंडर मिला जिसमें गैस मौजूद थी। ट्रेन में गैस लेकर सफर करना अपराध माना जाता है।
Train Luggage Rule
यात्री से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रहमान बताया है और वह घोसीपुरा थाना तिवारीपुर जिला गोरखपुर का है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रहमान के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दिया गया है। आप अगर सफल करें तो भूल कर भी इस चीज को अपने साथ लेकर नहीं जाए वरना आपको जय हो सकती है।
Read Also : बच्चों के हाफ टिकट पर सफर करने वालों को अब से नहीं मिलेगी यह सुविधा, रेलवे ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
आपको बता दे की कुछ ऐसी चीज हैं जो की रेलवे के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और अगर आप इन चीजों को लेकर सफर करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। आपको भूल कर भी रेलवे के द्वारा बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है।