New Traffic Rule: ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहरों में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगाने का यह उद्देश्य है कि रजिस्टर्ड ऐड्रेस पर सीधे चलन भेजा जा सके। जरूरी है कि जब भी आपका चालान काटे तो आप सही समय पर इसे भर दें।
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई महीने तक चालान नहीं भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने वाला है। यदि किसी गाड़ी के 5 से ज्यादा चालान पेंडिंग है तो उसे कर के लिए खतरा बन सकता है। इसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है।
New Traffic Rule:दिल्ली में तैयार हो रहा है मास्टर प्लान
देश की राजधानी नई दिल्ली में सरकार के द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने और ट्रैफिक चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब दिल्ली में जो गाड़ी मालिक लगातार ट्रैफिक चला नहीं भरेगा उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हो सकता है।
New Traffic Rule:नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट
गाड़ियों का चलन नहीं भरने वाले लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑनर के द्वारा गाड़ी को बेचा भी नहीं जा सकता है। सरकार के द्वारा ऐसी गाड़ियों के लेनदेन नहीं करने वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है।
5 से ज्यादा चालान पेंडिंग रहने पर होगा भारी नुकसान
ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से फैसला लिया गया है कि 5 से ज्यादा पेंडिंग चलन है तो इन लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। लोगों को व्हीकल ओनरशिप में बदलाव विकल्प फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना या सरकारी पोर्टल से दूसरी सर्विसेज तक ऑनलाइन पहुंच से बाहर कर दिया जाएगा।
पुलिस के द्वारा पेंडिंग ट्रैफिक चालान के लिए 8 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का फैसला किया गया है। यह लोक अदालत दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में सुबह 10:00 से लेकर शाम 4:00 बजे तक लगाई जाएगी।