RBI Restriction on Bank : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय कोऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु में डिपॉजिट निकासी की लिमिट 50,000 फिक्स कर दी है। मतलब कि इस बैंक के अकाउंट होल्डर अब 50,000 रुपए से अधिक पैसे नहीं निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक नेशनल कॉपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा बैंक कोई नया कर्ज जारी नहीं कर सकता और ना ही बगैर रिजर्व बैंक की स्वीकृति के नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेंगलुरु में इस बैंक के विभिन्न इलाकों में तकरीबन 13 ब्रांच हैं।
आरबीआई ने मई में लगा था जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 24 जुलाई 2023 को बिजनेस बंद होने से 6 महीने की समय के लिए बिजनेस बैन लगाए गए हैं और इसे समीक्षा किया जाना बाकी है। बैंक के खाता धारक डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में पांच लाख रुपये तक दावा कर सकते हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि व्यावसायिक बैन लगाने का अर्थ बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है।
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RBI Restriction on Bank
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार होने तक बैन के साथ ही बैंकिंग बिजनेस करना जारी रखेगा। आरबीआई स्थितियों के आधार पर इन आदेशों में संशोधन पर मंथन कर सकता है। आरबीआई ने मई महीने में कुछ नियमों के उल्लंघन का दलील देते हुए इस बैंक पर फाइन लगाया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि कर्ज दाता बचत बैंक अकाउंट्स में कम से कम बैलेंस के रखरखाव में कमी था।
बता दें कि आखरी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय को-ऑपरेटिव बैंक में टोटल 1,679 करोड़ रुपये जमा थे जो कि 31 मार्च, 2021 तक थे और कर्ज की रकम 1,128 करोड़ रुपये थी। उस समय के बाद का कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। इसके साथ वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक बैंक की 27.81 फीसदी शुद्ध एनपीए संपत्ति थी, जबकि इसका पूंजी पर्याप्तता रेशियो 12.12 फीसद था।