Indian Railway Luggage Rule : फ्लाइट की तरह ट्रेनों में भी सामान ले जाने पर लगता है जुर्माना, सफर से पहले जान ले यह नए नियम

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Indian Railway Luggage Rule : ट्रेन में रोजाना लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। हमारे देश में लोग ट्रेन को ही सफर के लिए ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। अक्सर देखा जाता है की फ्लाइट में सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाने पर ओवर चार्ज देना पड़ता है। यही वजह है कि लोग फ्लाइट से सफर करते समय कम समान लेकर जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है ट्रेनों में भी ज्यादा सामान ले जाने पर आपको फाइन देना पड़ सकता है।

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लगेज के लिए अलग-अलग नियम है

रेलवे के द्वारा एक्स्ट्रा लगेज लेकर चलने वाले लोगों के लिए अक्सर अभियान चलाया जाता है और यात्रियों से रेलवे पेनल्टी वसूलता है। रेलवे के द्वारा हर श्रेणी में लगेज के लिए अलग-अलग नियम बनाया गया है और बनाए गए नियम के अनुसार ही आप लगेज ले जा सकते हैं।

आप अगर फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हैं तो 70 किलो तक वजन ले जा सकते हैं, के साथ 15 किलो तक की छूट होती है। आप इसमें अधिकतम बुकिंग करा कर 65 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।

Indian Railway Luggage Rule

सेकंड एसी में 50 किलो तक वजन ले जा सकते हैं और 10 किलो की छूट रखी गई है। इसके अलावा आप थर्ड एसी में 40 किलो लगेज लेकर जा सकते हैं और इसमें 10 किलो की छूट होती है। पार्सल वन में आप 30 किलो बुकिंग करा कर ले जा सकते हैं।

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ज्यादा लगेज ले जाने पर लगता है जुर्माना

स्लीपर क्लास में आप 40 किलो वजन ले जा सकते हैं और 10 किलो और लगे जिले जाने की छूट दी जाती है। आप बुकिंग करा कर अतिरिक्त 70 किलो वजन ले जा सकते हैं।सेकंड क्लास में 35 किलो के साथ 10 किलो और बुक करा कर 60 किलो अतिरिक्त लैगेज पार्सल वैन में ले जा सकते हैं।

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रेलवे के नियम के अनुसार अगर आप तहसील में से अधिक और बिना बुक किए लगेज ले जाते हैं तो आपको 6 गुना भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई यात्री 40 किलो अतिरिक्त सामान लेकर 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और यात्री के पास 109 रुपए का भुगतान करके सामान को वैन में बुक कर सकता है लेकिन जुर्माना के रूप में उसे 645 देना होगा।


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