RBI Cancels License : RBI ने 36 साल बाद इस बैंक पर कसी नकेल रद्द कर दिया लाइसेंस, कहीं आपका भी तो नहीं है इसमें खाता

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RBI Cancels License : भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया देश के सभी बैंकों के कामकाज पर ध्यान रखती है। जब कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करता है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया उसका लाइसेंस रद्द कर देता है। एक बार फिर से आरबीआई ने केरल के अनंतसयनम को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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RBI Cancels License बैंकिंग कार्य बंद

इस कोऑपरेटिव बैंक ऑफ़ लिमिटेड को 19 दिसंबर 1987 को लाइसेंस दिया गया था जिसे अब आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। बैंक के द्वारा यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 56 और सेक्शन 36 ए (2) के अंतर्गत इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है।

बैंक के द्वारा बैंकिंग कारोबार बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि अब यह बैंक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में भी कम कर सकता है। कहां गया है कि जल्दी से जल्दी इस बैंक से सभी बैंकिंग क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए वरना इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है।

बैंक में जमा राशि पर मिलेगा 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर

आपको बता दे की बैंक डूबने या दिवालिया हो जाने पर जमा करता के पास एक राहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी की DICGC के द्वारा दिए जाने वाले इंश्योरेंस कवर किया जाता है।

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DICGC के अंतर्गत 5 लख रुपए तक इंश्योरेंस कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत इंश्योरेंस कवर सेविंग्स अकाउंट्स, एचडी करंट अकाउंट और आरडी आदि जैसे डिपॉजिट पर काम किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी बीमाकृत कमर्शियल बैंकों को कवर किया जाता है।


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