Railway Platform New Rules : रेलवे स्टेशन पर सेल्फी खींचने और रील्स बनाने वालों की खैर नहीं, हत्थे चढ़े तो पीसना पड़ेगी जेल में चक्की

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Railway Platform New Rules : आज के जमाने में इंस्टा पर रील्स बनाना और सेल्फी खींचना कॉमन बात हो गई है। सोशल मीडिया के इस युग में खुद को बने रहने के लिए लोग वीडियो या तस्वीर हमेशा खींचते दिख जाते हैं। कई बार तो लोग जान जोखिम में डालकर ऐसा काम करते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आप हर जगह फोटो नहीं खींच सकते हैं, ना ही वीडियो बना सकते हैं। जिन जगहों पर इस तरह का प्रतिबंध है, उनमें रेलवे प्लेटफार्म भी शामिल है।

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रेलवे के नियमावली के अनुसार, रेलवे प्लेटफार्म या फिर रेलवे लाइन के किनारे को भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, तो उसे सजा दी जा सकती है। रेलवे पुलिस तस्वीर खींच रहे या वीडियो बना रहे शख्स को पकड़कर जेल भी भेज सकती है।

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भारतीय रेलवे ने ट्वीट कर दी जानकारी

भारतीय रेलवे ने ऐसे लोगों से आग्रह किया है। रेलवे ने ट्वीट कर नियमावली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सावधान रहिए। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 तथा 147 के तहत रेल पटरी या प्लेटफार्म के किनारे तस्वीर खींचना वीडियो बनाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माने के रूप में 1000 रुपए या 6 महीने तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

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यानी कि समझ जाइए रेलवे का नियम कहता है कि रेलवे ट्रैक या प्लेटफार्म के किनारे तस्वीर खींचना दंडनीय अपराध करने जैसा है ऋ ऐसे में जुर्माना और सजा से लोगों को बचने के लिए प्लेटफार्म या फिर रेलवे ट्रैक के किनारे तस्वीर और वीडियो नहीं बनाना है। इन दोनों काम को आप कर, अपनी जिंदगी को जोखिम में धकेल रहे हैं।

आपने अक्सर सुना होगा कि तस्वीर खींच रहे या फिर वीडियो बना रहे लोग ऐसा करते हुए मौत को गले लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेमस रहने के चक्कर में अपनी जान तक गवा दे रहे हैं। ऐसे में रेलवे इन चीजों को देखते हुए लोगों से अपील कर रहा है कि रेलवे प्लेटफार्म या ट्रैक के किनारे सेल्फी नहीं खींचे ना ही किसी तरह का वीडियो बनाएं।


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