ITR without Pan Card : आज के समय में पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया। इसका इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर होता है और इसके अलावा रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आपके दिमाग में आता है कि क्या बिना पैन कार्ड के भी कोई सीनियर सिटीजन रिटर्न फाइल कर सकता है तो आईए जानते हैं इसके जवाब……
क्या ITR without Pan Card हो सकता है
अगर कोई सीनियर सिटीजन के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। कई ऐसे सीनियर सिटीजन है जिसके पास बैंक एफडी स्कीम होती है तो बैंक ने पैन कार्ड से अकाउंट को लिंक ना होने की वजह से बैंक ने 20% टैक्स काट लिया है। ऐसे में सीनियर सिटीजन को बैंक से बेनिफिट पाने के लिए 15G का फॉर्म भरना होगा।
इसके साथ ही बिना पैन कार्ड के आईटीआर फाइल नहीं हो सकता है। आप अगर बैंक के द्वारा काटे गए टैक्स को वापस पाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। ऐसे में अगर आपके हस्बैंड कार्ड नहीं है तो रिटर्न फाइल करने से पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दे। आप आधार नंबर का इस्तेमाल पैन कार्ड की जगह पर कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें : आतंकियों का काल बनकर आया यह हथियार, घाटी में Carl Gustaf M4 लेकर उतरे कमांडो, जानिए इसकी खासियत
आपको बता दे की इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206 AA के अनुसार बिना पैन कार्ड के कारण 20% तक का टैक्स काटा जा सकता है। ऐसे में सीनियर सिटीजन को पैन कार्ड बनवाना होगा क्योंकि इसके बिना आपका पैसा कट जाएगा।