Money Transfer Rule : 1 फरवरी से बदल चुके है रुपये ट्रांसफर करने के नियम, जान ले अब सिर्फ इतना ही कर सकते हैं ट्रांसफर

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Money Transfer Rule : आप अगर इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है। इस माह की 1 तारीख को IMPS से पैसा ट्रांसफर करने के नियमों में बड़ा बदलाव हो चूका है। अब आप IMPS के जारी बिना बेनिफिशियल को जोड़ बैंक खाते में ₹500000 भेज सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो IMPS से पैसे ट्रांसफर करने के लिए अब आपको लाभार्थी के अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं होगी।

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अब आप सिर्फ बैंक का नाम लाभार्थी का नाम मोबाइल नंबर इंटर करके पैसे भेज पाएंगे। IMPS के जरिए मोटी रकम भेजने के लिए आपको पहले लाभार्थी का नाम अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना होगा।

पिछले साल आया था सर्कुलर

पिछले साल अक्टूबर महीने में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था और इस सर्कुलर में 31 जनवरी 2024 तक IMPS चैनलों पर मोबाइल नंबर प्लस बैंक का नाम के जरिए फंड ट्रांसफर (Money Transfer Rule) शुरू करने और स्वीकार करने के लिए कहा गया। सर्कुलर के अनुसार बैंक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों पर भुगतान करता लाभार्थी के रूप में सफलता पूर्वक मान्य मोबाइल नंबर के अलावा बैंक का नाम जोड़ने का ऑप्शन प्राप्त कर पाएंगे।

इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

जब भी आप IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं उसका नाम और मोबाइल नंबर जरूर कंफर्म कर ले। नंबर नंबर वेरीफाई होने के बाद ही अगर आप पैसे भेजेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा आप अनजान व्यक्ति को डेबिट कार्ड का विवरण या फिर नंबर एक्सपायरी डेट सीवी इसका नंबर शेयर ना करें।

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अगर आपको किसी भी तरह का वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी आए तो उसे किसी के साथ शेयर ना करें। इसके अलावा अनजान नंबरों पर एसएमएस फॉरवर्ड ना करें और अपना नेट मोबाइल बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें।


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