Property in Pakistan : 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 1947 में जब बंटवारा हुआ था उस समय काफी कत्लेआम हुआ था और कई लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। उस समय कई ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान से भारत चले आये थे तब उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही रह गई थी।
अब आपके जीवन में यह सवाल होगा कि बंटवारे के समय अगर आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रह गई है तो क्या आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो आईए जानते हैं इससे जुड़े सभी नियम।
जानिए क्या कहता है कानून Property in Pakistan पर
1947 में जब अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था उसे समय लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान चले गए थे वहीं काफी सारे लोग भारत आ गए थे। भारत से जो लोग पाकिस्तान में चले गए थे उनकी संपत्ति भारत में रही वही पाकिस्तान से भारत आए लोगों की संपत्ति पाकिस्तान में होगी।
पाकिस्तान में बची हुई संपत्ति का क्या होगा दरअसल यह पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में से जो संपत्ति छोड़कर गए हैं उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। सरकार के द्वारा ऐसी संपत्तियों को खाली संपत्ति घोषित कर दिया गया है और भारत में ऐसी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है।
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क्या भारतीय कर सकते हैं इसके लिए क्लैम
अगर 1947 में पाकिस्तान से कोई भारत आया तो व्यक्ति पाकिस्तानी में छूटी हुई संपत्ति को क्लेम करना चाहता है तो इसके लिए उनकी कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान के कोर्ट में जाना होगा और तत्कालीन समय में दस्तावेज संपत्ति किसके नाम पर थी कितनी संपत्ति थी आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद भी संपत्ति वापस मिल जाएगी यह लेकर हंड्रेड परसेंट दवा नहीं किया जा सकता।