Luggage Stolen in Train : ट्रेन में अगर चोरी हो गया है आपका सामान तो फटाफट करें यह काम, यहां करें शिकायत तो वापस मिलेगा सामान

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Luggage Stolen in Train : हमारे देश में रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। चाहे सफर दूर की हो या नजदीक की लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन ट्रेन में अगर सामान चोरी हो जाता है तो लोग परेशान होने लगते हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। आपको बता दे अगर ट्रेन में सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे आपको मुआवजा देता है। हालांकि आपको मुआवजा से जुड़ा पूरा नियम जानना चाहिए।

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इन बातों का रखें ध्यान

वैसे तो ट्रेन में हमेशा सतर्क होकर सफर करना चाहिए इसके बावजूद भी अगर आपका सामान चोरी होता है तो सबसे पहले आपको शिकायत दर्ज करना चाहिए। आपको जीआरपी के पास शिकायत दर्ज करवाना चाहिए।

भारतीय रेलवे के अनुसार सीआरपी में शिकायत के बाद रेलवे चोरी हुए सामान (Luggage Stolen in Train) की कीमत की गणना के अनुसार मुआवजा देती है। ट्रेन में सामान चोरी होने पर यह कानून है कि भारतीय रेलवे को चोरी हुए सामान की कीमत को कैलकुलेट करना होगा और फिर यात्री को मुआवजा देना होगा।

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सामान चोरी होने पर क्या करें

अगर आपका सामान ट्रेन से चोरी हो गया हो तो उसे सबसे पहले रेलवे के अधिकारी से इस बात की शिकायत करें। रेलवे कंडक्टर कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपीएस कोर्ट से संपर्क करें। इसके बाद यात्री को एक FIR फॉर्म दिया जाएगा जिसे भरकर आपको जमा करना होगा। हालांकि ध्यान रहे आप जो सामान ट्रेन में लेकर यात्रा कर रहे हो वह लिमिट में हो। बता दे की रेलवे उन्हीं को मुआवजा देता है जिसके लगेज की फीस देकर सामान बुक होती है। बुकिंग में अगर समान पर कोई भी हानि होती है तो रेलवे इसके लिए मुआवजा देता है।


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