Traffic Challan Canceled : राज्य सरकारों द्वारा निजी और व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए नियम बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक नियमों के अनुसार यह वाहन चलें। लेकिन कई बार निजी और व्यवसायिक वाहन चालक इन नियमों को तोड़ते हैं जिसकी निगरानी करते हुए चालान बनाए जाते हैं। राज्य सरकार समय-समय पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव भी करती रहती है ताकि नियमों का उल्लंघन कम से कम हो। राज्य सरकार निजी और व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने वाहन चालकों के नियम पालन ना करने के फलस्वरुप बनाए गए 5 वर्ष के चालान माफ कर दिए हैं।
पांच वर्षों के चालान किये गए निरस्त
वाहन चालकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सौगात पेश की है और 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जिन लोगों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन किए थे और उनके चालान बने थे उन्हें आज माफ कर दिया गया है। इस अवधि के बीच वाहन चालकों के कई तरह के चालान काटे गए थे जिनमें से कुछ चालान का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। ऐसे सभी चालनो को निरस्त कर दिया गया है जिससे वाहन चालकों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ी है। राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी कई वाहन चालक निश्चित नहीं कर पा रहे कि उनका चालान निरस्त हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं।
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अगर आपका भी ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान कटा है और आपने भुगतान नहीं किया है तो यह निरस्त कर दिया गया है जिसका स्टेटस चेक करने के लिए आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इस चालान की स्थिति पता करने के लिए आपको यातायात विभाग कार्यालय पर जाने की जरूरत नहीं है।
यूपी यातायात विभाग की वेबसाइट से लें मदद
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश यातायात विभाग की वेबसाइट (https://parkplus.io/c/uttar-pradesh-challan-information) पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक कराए गए मोबाइल नंबर को दर्ज के बाद आपको उस नंबर पर ओटीपी मिलेगा जिसे वेरीफाई करते ही आपको चालान स्टेटस का पता चल जाएगा।
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परिवहन पोर्टल से लें मदद
आप अपने वाहन के चालान की स्थिति केंद्र सरकार के यातायात वेबसाइट पर भी देख सकते है।
- इसके लिए आपको परिवहन पोर्टल की वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan) पर जाना होगा।
- यहां आप चालान नंबर, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करके चालान का स्टेटस पता कर सकते हैं।