Railway Seat Allotment : ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के 10 मिनट बाद दूसरे को अलॉट हो जाएगी आपकी सीट? रेलवे अधिकारी ने बताये नियम

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Railway Seat Allotment : हाल ही में खबर आई कि रेलवे ने ट्रेन के स्टेशन से चलने के बाद सीट अलॉटमेंट के नियमों में फेरबदल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रेन के स्टेशन छोड़ते ही यदि 10 मिनट के अंदर यात्री सीट पर नहीं पहुंचे तो किसी और को वह सीट दे दी जाएगी। जबकि पूर्व में ऐसा कहा जाता था कि अगले 2 स्टेशन तक किसी और के पास वह सीट नहीं जा सकती। क्या वास्तव में रेलवे ने ऐसा कोई संशोधन कर दिया है या यह फेक न्यूज़ है?

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जब मीडिया ने पीआईबी रेल के डीजी योगेश बावेजा से संपर्क किया, तब उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के 10 मिनट बाद ही किसी को सीट अलॉट किए जाना वाला न्यूज़ बिल्कुल फेक है। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और कहा कि अब तमाम टीटीई को एक नोटपैड मिला है जिसका नाम हैंड हेल्ड टर्मिनल हैं और इसी उपकरण के चलते 10 मिनट वाली बात को लेकर अफवाह फैलाया गया है।

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जानिए क्या है वास्तविकता

बता दें कि पूर्व में टीटीई एक कागज पर पेन से यात्रियों की उपस्थिति दर्ज करता था। अब डिजिटलाइजेशन होने के बाद ‌हैंड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध करा दिया गया है। जिससे टीटीई को 10 मिनट के अंदर आपकी सीट पर उपस्थिति दर्ज करनी होती है। यदि वहां आप 10 मिनट तक नहीं नजर आए तो आपकी सीट किसी अन्य को अलॉट की जा सकती है। अफसर ने कहा कि इसका ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रेन के स्टेशन से छोड़ने के 20 मिनट बाद टीटीई पहुंचे तो 10 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सामान्य तौर पर टीटीई ट्रेन खुलने के 20 मिनट या 30 मिनट बाद ही सीट पर पहुंचते हैं, ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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ये भी हो सकता है

पॉसिबल है कि आपकी सीट बोगी के शुरू में ही हो और ट्रेन के खुलने के कुछ ही मिनटों में आपकी सीट तक टीटीई पहुंच जाए , तो उस समय सीट पर आपको मौजूद होना जरूरी होगा। आपकी सीट तक पहुंचने में टीटीई का जितना वक्त लगा और उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा वक्त आपको सीट पर पहुंचने का अवसर मिलेगा।


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