Flooded Car Insurance : अगर बाढ़ में बह जाए आपकी कार तो क्या मिलेगा आपको पैसा? जानिए इंश्योरेंस से जुड़ी ये बातें

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Flooded Car Insurance : सावन के आते ही देशभर का मौसम खुशनुमा हो गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के दौर ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। आपने यह खबर जरूर देखी होगी कि सड़कों पर पानी का सैलाब इस तरह आया कि जैसे कोई बड़ा सा तूफान हो और उसमें कारें तैरते नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने कई शहरों में चेतावनी जारी की है और हालात बाढ़ जैसे है। ऐसे में खासकर गाड़ियों उसमें कारों को काफी क्षति हो रहा है।

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अब ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि अगर बाढ़ में किसी कार को क्षति पहुंचे या नदी के उफान में बह जाए है तो क्या होगा ? क्या उस नुकसान की भरपाई होगी? क्या इसका इंश्योरेंस क्लेम होगा? ऐसे में आपको बता रहे हैं कि आखिर इन आपदा से गाड़ियों को होने वाले क्षति का क्या होता है..

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इंश्योरेंस लेने से पूर्व रखें ध्यान

इंश्योरेंस करवाने से पूर्व कुछ बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। हमेशा ही कार का इंश्योरेंस कॉम्प्रेहेन्सिव पॉलिसी के तहत ही करवाएं। इस पॉलिसी के तहत कुछ तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। कॉम्प्रेहेन्सिव पॉलिसी के तहत इंजन प्रोटेक्‍शन कवर अवश्य लें। आपको इसके लिए कुछ अधिक प्रीमियम देखना पड़ेगा।

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एड ऑन के रूप में रिटर्न टू इन्वाइस अवश्य लेंं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि बाढ़ के समय अगर आप की कार इस तरह खराब हो गई कि उसको सही भी नहीं किया जा सकता है और टोटाल लॉस की श्रेणी में आ रहा है तो इसी ऐडऑन के माध्यम से आपके कार का मुआयना कर उस समय की कार की कीमत क्या है वह मिल सकता है। एक्ट ऑफ गॉड जैसे कि बाढ़, तूफान या भूकंप के हालात में होने वाले क्षति को पॉलिसी के इसी एड ऑन में कवर होता है।

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कैसे मिलेगा Flooded Car Insurance का क्लेम?

वहीं, बाढ़ के वजह से कार में आई खराबियों को ठीक करवाने के लिए इंजन प्रोटेक्‍शन एवं कॉम्प्रेहेन्सिव इंश्योरेंस बेहतर होता है। इंजन प्रोटेक्‍शन होने के वजह से कार के किसी भी इंजन के हिस्से में आई खराबी को उसे इंश्योरेंस के अंदर ही मरम्मत करवाया जा सकता है‌।

बाढ़ में कार बहने के बाद इसका इंफॉर्मेशन पुलिस को देना आवश्यक होता है। इसके अलावा आपदा विभाग की रिपोर्ट और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कागज के साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी कंपनी में जमा करनी होती है। फिर कंपनी आपकी व्हीकल का उस डेट की कीमत के मुताबिक मूल्यांकन कर तमाम प्रक्रिया और कागजात मिलने के बाद ही आपके क्लेम का चेक मिलता है।


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