Indian Railway Luggage Rule : ट्रेन में अगर आपका सामान हो जाता है चोरी या गुम तो यहां करें शिकायत, मिनटों में होगी कार्रवाई

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Indian Railway Luggage Rule : हमारे देश में अधिकतर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना सुविधाजनक और सुखमय होता है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा तय करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन से यात्रा करना पड़ता है क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना ही सबसे आसान होता है।

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क्या है Indian Railway Luggage Rule

लेकिन कई बार ऐसा होता है की ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाता है। ऐसे में लोग परेशान होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि सामान चोरी होने के बाद दोबारा वह सामान मिलना मुश्किल है। यही सोच कर लोग दोबारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार चोरी हो गया सामान वापस नहीं मिलेगा।

लेकिन आपको बता दे कि अगर ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चोरी हुए सामान का आप अगर तत्काल शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपका ट्रेन में खोया सामान मिनट में मिल जाएगा। तो आईए जानते हैं कैसे ट्रेन का सामान खोया हुआ वापस मिलेगा।

RPF से तुरंत करें शिकायत

अगर आप अपने डेस्टिनेशन पर गए हैं और आपका सामान चोरी हो गया है तो सबसे पहले आपको उसके लिए RPF शिकायत दर्ज करना होगा। आप जिस भी ट्रेन से स्टेशन पर उतरे हैं वहां की अधिकारियों से मिले और अपने ट्रेन मैं सामान छोड़ जाने की जानकारी जरूर दें उसके बाद आरपीएफ के पास जाकर FIR दर्ज कर दे।

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ट्रेन में अगर खो जाए सामान तो करें यह काम

रास्ते में यदि किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर कोच अटेंडेंट गार्ड या जीआरपी से संपर्क करना चाहिए। यहां पर आपको एक प्राथमिक की फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को भरकर आप कार्रवाई के लिए आरपीएफ थाने में भेज दे।

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जानिए कैसे वापस मिलेगा सामान

आपका घर सामान वापस मिलता है तो कुछ मामलों में इसको इस स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां fir दर्ज कराई गई है। और उसके बाद यात्री को बुलाकर जरूरी दस्तावेज दिखाकर सामान वापस दे दिया जाता है।


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