भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर अपने यात्रियों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के नियम बनाए जाते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा बहुत से नियम यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन बहुत से नियम ऐसे ही बनाए जाते हैं। जिसमें यात्रियों को सावधानीपूर्वक जाता करना रहती नहीं तो उन्हें जेल की हवा के साथ ही भारी जुर्माना भी चोर करना पड़ सकता है।

आज हम एक ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जो भी भारतीय रेलवे द्वारा काफी सख्त तरीके से निभाया जाता है बता दें कि गर्मियों के दिनों में ट्रेन में आग लगने की घटना है आप ही ज्यादा देखने में आती है रेलवे द्वारा उन तमाम चीजों पर किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। इसके लिए रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
यदि इन नियम की कोई अवहेलना करता है तो उसे भारी जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा भी कटनी सकती है। बता दे कि भारतीय रेलवे द्वारा अपने ट्विटर के माध्यम से पहले ही इस बात की जानकारी साझा कर दी गई है कि यात्री अपने काम के सामान के अलावा ऐसा कोई भी ज्वलनशील सामान ना ले जाए जिसकी वजह से ट्रेन में आग लगने जैसी घटना हो सके।
बता दें कि रेलवे द्वारा बनाए गए इस नियम को यदि कोई नहीं मानता है तो इसके लिए अलग से प्रावधान भी बनाया गया है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत यह एक तरह का दंडनीय अपराध है जिसके लिए 3 साल तक के अधिकतम जेल और हजार रूपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे ने नोटिफिकेशन उन तमाम वस्तुओं का नाम भी लिखा है। जिससे आगजनी की घटना हो सकती है। इसमें कच्चा तेल स्टोर खास बातचीत शॉर्ट सर्किट वाले वायर चार्जर जो कि कटे टूटे हुए और भी काफी सामानों का ब्योरा दिया गया। रेल के डिब्बे और परिसर में सिगरेट पीना और बीड़ी पीना भी प्रतिबंधित है।