Hyundai Unhappy Owner : नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन ने हुंडई को अपने एक ग्राहक को दो लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस ग्राहक ने हाल ही में i10 कार खरीदी थी और गाड़ी में खराबी की वजह से इस ग्राहक का एक्सीडेंट हो गया।
गाड़ी का पिछला टायर और रिम हो गया था अलग
शिकायतकर्ता पी आर मीणा ने सितंबर 2009 में एक गाड़ी खरीदी थी। यह गाड़ी 6200 किलोमीटर से कुछ अधिक चली थी और घटना के समय यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा रही थी।
इस कार को चलाने के दौरान ही रिम और पिछला टायर अलग हो गया जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी खरीदने के पहले महीने से ही इसमें खराबी थी यही वजह था कि एक्सीडेंट हो गया।
कार कंपनी ने दी थी यह दलील
इस पूरे मामले में कंपनी का कहना है कि उनके तरफ से गाड़ी में किसी भी तरह की खराबी नहीं दी गई थी एक्सीडेंट का वजह ड्राइवर कार को गलत तरीके से चला रहा होगा जिसके वजह से कार एक्सीडेंट का शिकार हुई और उसे चोट लगी। बता दे की Hyundai Unhappy Owner की कार में खरीद की तारीख के पहले महीने के अंदर ही खराबी आ गई थी इसके अलावा अपीलकर्ता को केवल 6248 किलोमीटर चलने में गाड़ी में समस्याओं का सामना करना पड़ा।
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जानिए अदालत ने क्या कहा
अदालत ने कहा अगर कोई नई गाड़ी खरीदता है और उसके खरीदने के कुछ महीने बाद ही उसमें दिक्कत आने लगती है तो उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा। इस मामले में अदालत ने कहा की नई कार को ही वर्कशॉप में ले जाने की परेशानी उठाई और कोई संदेह नहीं है यह भारी मानसिक पीड़ा है। हुंडई कंपनी को 2 लाख रुआपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है।