FASTag Penalty : गाड़ियों में फास्ट टैग लगाने के बाद भी टोल प्लाजा पर आपके पेनल्टी देना पड़ सकता है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह बिल्कुल सच है। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने फास्ट टैग तो लगाया था लेकिन उन्हें पेनल्टी देनी पड़ी। अक्सर लोगों का ऐसा शिकायत सुनने को मिल रहा है।
क्या है FASTag Penalty नियम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने जांच करवाई तो सामने आया कि वाहन चालक कुछ गलती कर रहे हैं और अगर वह इस गलती को दोहराएंगे तो उनका चालान कटेगा।यह समस्या उन वाहन चालकों को आ रही है जो कभी-कभार हाईवे पर गाड़ी लेकर जाते हैं।
जब पहले गए होंगे तो यह वाहन चालक टोल कैश में दिए होंगे लेकिन फरवरी 2021 के बाद जब से फास्ट टैग अनिवार्य हो गया तब से फास्ट टैग वाहन में लगे होने के बाद भी पेनल्टी देना पड़ सकता है। कई लोगों ने टोल कर्मियों से इसको लेकर लड़ाई भी किया।
जाने क्या है टोल टैक्स कटने का वजह
सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्ट टैग की शुरुआत 2016 नवंबर में किया था। इसके बाद नए वाहनों में फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि नवंबर से सभी गाड़ियों पर शोरूम द्वारा फास्ट टैग लगा दिया गया लेकिन फास्ट टैग से पहले ट्रांजैक्शन दिसंबर में शुरू किया गया। यानी अगर आपने नवंबर 2016 में गाड़ी खरीदी तो आपका गाड़ी में लगा फास्ट टैग टोल प्लाजा में काम नहीं करेगा आपको इसे बदलना होगा।
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फास्ट टैग में अगर है बैलेंस तो करें यह काम
वाहन चालकों को पुराने फास्ट टैग को हटाकर नया लेना चाहिए। लेकिन अगर फास्ट टैग बैंक अकाउंट से लिंक है तो फास्ट टैग में रुपए है तो आपको संबंधित बैंक में जाना चाहिए और वहां दूसरा फास्ट टैग लेकर वाहन में लगवाना चाहिए। पुराने फास्ट टैग का जो रकम बाकी है उसे नए में ट्रांसफर कर दे। ऐसा करने से आप परेशानी से बचेंगे।