Power & Salary of Deputy CM : जानिए संविधान क्या कहता है डिप्टी सीएम पद को लेकर, क्या होता है इस पद का रुतबा और सैलरी

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Power & Salary of Deputy CM : अभी कुछ समय पहले ही पांच राज्यों में चुनाव खत्म हुआ है और इसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जहां अभी चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 230 में से 163 सीट मिली। 11 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने सरकार का गठन किया है।MP में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है।

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इसके साथ ही डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। क्या आप जानते हैं डिप्टी सीएम का सैलरी और पावर कितना होता है। तो आईए जानते हैं क्या होता है डिप्टी सीएम का पावर और उनका रुतबा।

जानिए Power & Salary of Deputy CM

भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 के अंतर्गत डिप्टी सीएम को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कहीं भी जब सरकार बनाया जाता है तो राज्यपाल उसे राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल डिप्टी सीएम की नियुक्ति करता है।

मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। डॉ मोहन यादव के सिफारिश पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

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जानिए क्या होता है सैलरी

किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पद के बाद डिप्टी सीएम का पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री को एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उसी के बराबर कर रहित वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं। उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ अन्य विभागों को संभालता है।

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1946 में पहली बार बिहार में बना था कोई उपमुख्यमंत्री

भारत के किसी राज्य में डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले पहले नेता कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह थे। 1946 में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम का पद संभाला और एक 11 साल तक 1957 तक इस पद पर वह बन रहे। फिलहाल देश के कई राज्यों में डिप्टी सीएम का पद देखने को मिलता है।


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