Withdrawal From NPS : पेंशन से जुड़े नियम में हुआ बड़ा बदलाव अब 3 साल के बाद ही निकाल सकते है जमा रकम, नए नियम 1 फ़रवरी से लागु

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Withdrawal From NPS : नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम में बदलाव किया गया है। पुराने नियम के अनुसार आप नेशनल पेंशन सिस्टम से मैच्योरिटी से पहले ही पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS से आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अब आंशिक निकासी का नियम पूरी तरह से बदल गया है।

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इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि एनपीएस के नियम में क्या बदलाव किया गया है और नए नियम के अनुसार आप कितने की निकासी कर सकते हैं।

जानिए क्या है आंशिक निकासी का नया नियम

PFRDA के द्वारा आंशिक निकासी के नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार आप एनपीएस अकाउंट (Withdrawal From NPS) ओपन होने के 3 साल बाद ही अब पैसे निकाल पाएंगे। अब खाताधारक योगदान की गई राशि का 25 फ़ीसदी से ज्यादा विड्रा नहीं कर सकते हैं। इस नियम को 1 फरवरी 2024 से ही लागू कर दिया गया है।

इस नियम के अनुसार अगर आपने 2020 में एनपीएस अकाउंट खुलवाया है तो आप 2024 में ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। आप अगर ₹100000 तक का योगदान दिए हैं तो आप मात्र ₹25000 ही निकाल सकते हैं।

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जानिए किस कंडीशन में एनपीएस अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसे

  • आपके घर खरीदना हो तो आप एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
  • अगर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी करनी है तो एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
  • किसी मेडिकल इमरजेंसी में आप एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
  • नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी आप एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
  • स्किल डेवलपमेंट के खर्च के लिए भी आप इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

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जानिए क्या है पैसे निकालने के शर्त

  • एनपीएस अकाउंट आपका 3 साल पुराना होना चाहिए।
  • आप निवेश की गई राशि का एक चौथाई हिस्सा ही निकाल सकते हैं।
  • आप तीन बार ही आंशिक निकासी कर सकते हैं।

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