Aadhar card: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब लोग आधार कार्ड के बिना भी मतदाता बन सकते हैं। मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले फार्म में व्यस्त नागरिकों को आधार कार्ड या नंबर अनिवार्य रूप से नहीं भरना होगा।
Aadhar card के बिना भी अब दे सकते हैं मतदान
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दिया कि मतदाता पंजीकरण के फॉर्म 6 और 6 बी के कॉलम में मतदाता के रूप में पहचान निश्चित करने के लिए ही आधार के नंबर मांगी जाती है।
ऐसा नहीं है कि बिना मतदाता पहचान पत्र नहीं बनता है। आयोग फार्म 6 और 6 भी में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करने वाला है जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आधार संख्या का विवरण आवश्यक रूप से दिया जाएगा।
चुनाव आयोग के तरफ से पेशवरिष्ठ वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डिवाइस चंद्र चरण जस्टिस जी पादरी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को यह भी जानकारी दिया कि मतदाताओं के पंजीकरण नियम 2022 के नियम 26 सी के अंतर्गत आधार संख्या जमा करना जरूरी नहीं है।
ई रोल में पंजीकरण के लिए इक फॉर्म के फॉर्म 6 और फॉर्म 6 बी के मुद्दों को अंकित करने वाली एक याचिका में या अंडरटेकिंग दिया गया है। आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा कि यह नियम 26 के तहत आधार का उल्लेख करना बहुत ही जरूरी नहीं था। वरिष्ठ वकील सुकुमार पट जोशी और वकील अमित शर्मा ने कहा कि फिलहाल 66 करोड़ 23 लाख आधार अपलोड हो गया है।