Exchange Torned Notes : कई बार ऐसा होता है हमारा नोट फट जाता है और ऐसे में हमें चिंता सताने लगती है कि अब इस नोट का हम कैसे उसे करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपना कटा फटा नोट को बदल सकते हैं।
कई बार बैंक भी नहीं करता Exchange Torned Notes
वैसे तो आज के समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ने लगा है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नोटों से लेनदेन का काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कटे-फटे नोट के कारण हमें परेशान होना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एटीएम से भी कटे-फटे या टेप चिपकाए नोट निकल आते हैं हालांकि बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन कभी भी ऐसे नोटों को एक्सेप्ट नहीं करती है।
कटे फटे नोटों को बदलने में होती है बेहद दिक्कत
कटे फटे और चिपके नोटों के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कई दुकानदार भी काटे नोटों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यह समस्या देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। जी हां कटे फटे नोट और खराब हुए नोट को रेगुलेट करने की सर्विस देने का आदेश आरबीआई ने दिया है।
RBI ने बनाया है इसके लिए कई तरह का नियम
ऐसे नोटों को लेकर लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कई नियम बनाया है।इस बारे में कई तरह के नियम बनाए गए हैं। बैंक के बैंकिंग ऑपरेशन ग्रुप के जनरल मैनेजर शिवरामन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि। किसी करेंसी नोट को कटे फटे नोट तब कहा जाता है जब उसका एक हिस्सा या तो गायब हो जाए या नोट की अधिक टुकड़े बने हो।
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कटे फटे नोटों की जानीए क्या होती है कीमत
बता दे कि ऐसे नोटों के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियमों का पालन करना होगा। आरबीआई ऐसे नोटों की कीमत उनके क्वालिटी के अनुसार तय करती है। आपके पास अगर ₹50 से कम कीमत के फटे या गंदे नोट का 50 फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा खराब है तो उसे पर आपको पूरी कीमत दी जाएगी। अगर 40% हिस्सा खराब है तो नोट पूरे मूल्य के लिए दवा वापस किया जा सकता है वहीं पूरी तरह से खराब हुए नोट को आरबीआई एक्सेप्ट नहीं करता है और इसके लिए कोई नियम नहीं है।