Two Children Policy : अब सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी जगह, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई मुहर

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Two Children Policy : राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ अब सरकारी नौकरी में भी दो बच्चों वाले नीति को लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मंजूरी दिया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको बता दे की 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति को पंचायत चुनाव के लिए अनिवार्य कर दिया था और अभी से सरकारी नौकरी में भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर

न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति के भी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक रामलाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज (Two Children Policy) कर दिया। सैनिक रामलाल जाट 2017 में रिटायर्ड हुए थे और 2018 में उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था।

उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 (4 ) के अंतर्गत खारिज कर दिया गया था। राजस्थान विभिन्न सेवक के नियम 2001 के तटीय प्रावधान है कि 1 जून 2002 के बाद या उसके पहले अगर किसी के दोस्त से अधिक बच्चे हैं तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 2002 में राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी अपील लहर की लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

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न्यायमूर्ति कैंट की अगुवाई वाली पीटने कहा कि इस तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव में काफी लंबे समय पहले ही लागू कर दिया गया था। अभिषेक सरकारी नौकरी के लिए भी लागू कर दिया गया है और अगर किसी का दो से अधिक जीवित बच्चा है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।


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