Indian Railway Rule : ट्रेन में यात्रा करते समय कभी ना करें यह पांच गलतियां, वरना यात्रा को छोड़ जाना पड़ेगा जेल

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Indian Railway Rule : यात्रियों की सफर सुरक्षित रहे इसके लिए यात्रियों के लिए रेलवे ने कई नियम बनाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमों को हम अनजाने में नजर अंदाज कर देते हैं और हमें भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है।

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रेलवे कुछ ऐसे नियम बनाया है जिसकी अनदेखी आप अगर करेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। तो आईए जानते हैं क्या है यह नियम…..

Indian Railway Rule का रखें ध्यान

बिना परमिशन रेलवे परिसर में अगर कोई सामान बेचता है या फेरी लगता है तो इसे रेलवे अपराध मानता है। ऐसा करने पर मामला दर्ज हो सकता है और 1 साल की जेल या ₹2000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ सेट को छोड़कर दूसरे डिब्बे में सफर करते हैं। ऐसे मामले में उसे व्यक्ति को रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है और ₹250 का जुर्माना उसला जा सकता है।

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रेलवे की टिकट केवल रजिस्टर्ड काउंटर या ऑथराइज्ड एजेंट के माध्यम से ही बेचा जाता है। ऐसे में अगर कोई बिना परमिशन के टिकट भेजता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा धारा 143 के अंतर्गत ₹10000 का जुर्माना या 3 साल का जय हो सकता है।

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वेटिंग टिकट पर रेलवे सफर की अनुमति नहीं देता है कंफर्म टिकट पड़ी यात्रा करना चाहिए। अगर ट्रेन कैंसिल हो चुकी है तो उसे टिकट पर दूसरे ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं मिलती है।

ऐसे में अगर कोई करता है तो TTE उससे पैसे के साथ पूरा किराया वसूलत है। इसके साथ ही उसे पर ₹250 का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगले स्टेशन पर उसे ट्रेन से उतारे जा सकता है।


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