New Pension Rules : पेंशन से जुड़े नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब महिलाएं पति के बजाय बच्चों को कर सकेगी नॉमिनेट

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New Pension Rules : महिला कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से यदि किसी महिला कर्मचारी की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी है तो वह अपने पति के बजाय बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर पाएगी।

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New Pension Rules में हुए बड़े बदलाव

सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 के नियम 50 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद फैमिली पेंशन दिया जाता है। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का पति या पत्नी जिंदा है तो फैमिली पेंशन पर उसका पहला हक होता है।

यदि मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स का जीवनसाथी फैमिली पेंशन के लिए अपात्र है तो मौत के बाद परिवार के दूसरे सदस्य फैमिली पेंशन के पात्र होंगे। इस बदलाव के तहत महिला कर्मचारी फैमिली पेंशन के लिए अपने पति के बजाय बच्चों को नॉमिनेट कर पाएगी।

DoPPW सचिन सी श्रीनिवास ने कहा कि यदि कोई महिला कर्मचारी पति के खिलाफ किसी भी प्रकार की याचिका दायर करती है तो उसकी फैमिली पेंशन को पति के बजाय बच्चों के नाम से ट्रांसफर किया जाएगा। अगर पति पर दहेज या घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला चल रहा है यह कोर्ट में तलाक की अर्जी दी गई है तो यह नियम लागू होगा।

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नए नियम से बच्चों को मिलेगी मदद

DoPPW सचिन विश्व श्रीनिवास ने कहा कि यदि कोई महिला पति के खिलाफ किसी प्रकार की याचिका दायर करती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब फैमिली पेंशन उसके पति के बजाय उसके बच्चों के नाम से आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। महिलाओं के सुविधाओं के लिए यह बड़ा नियम बनाया गया है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो।

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कई बार ऐसा होता था कि महिला कर्मचारी की मौत के बाद उनके बच्चों को परेशानी होने लगती थी। सरकार में बढ़ते परेशानियों को देखते हुए यह नया नियम बनाने का फैसला दिया है।


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