New Vehicle Policy : दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जप्त किए गए पुरानी गाड़ियों को छोड़ने के लिए नई नीति बनाई गई है। सरकार के द्वारा इस नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग की नई नीति उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होगी।
उन्होंने कहा कि हमने जप्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए दो पहिया गाड़ियों पर ₹5000 और चार पहिया पर ₹10000 जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि” इन गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने या सड़क पर चलाए जाने के चलते परिवहन विभाग की टीमों ने इसे जब्त किया था।
दिल्ली सरकार ने बनाई New Vehicle Policy
सरकार इन लोगों को अपनी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 6 से 12 महीना का समय दे सकती है। अधिकारी ने कहा कि जब भी कोई पुरानी कर मरम्मत के लिए लाई जाएगी तो परिवहन विभाग को सूचित करना जरूरी होगा। उन्होंने यह भी कहा की नीति के अंतर्गत लोगों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने गाड़ियों को सार्वजनिक स्थान पर खड़े नहीं करेंगे।
अधिकारियों ने इसके पहले बताया था कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुरानी गाड़ियों के दस्तावेज जमा करने के प्रक्रिया में बदलाव करने वाली है। जिसमें व्यक्ति को खुद उपस्थित नहीं होना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच कम से कम 50 लाख पुराने दागियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
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अभी तक 15000 से अधिक पुरानी गाड़ियों को जप्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के तरफ से ऐसी गाड़ियों से निपटने के लिए नीति बनाई जा रही है। इस नीति के अंतर्गत गाड़ी मालिकों को यह आश्वासन देना होगा कि वह इन गाड़ियों का इस्तेमाल राजधानी दिल्ली से बाहर नहीं करेंगे।