Income Tax Task 2024 : चालू वित्त वर्ष 2023 24 का आखिरी महीना मार्च का अब तीसरा सप्ताह शुरू होने वाला है। ऐसे में इनकम टैक्स प्लानिंग से जुड़े कुछ जरूरी काम आपको हर हाल में निपटना होगा।अगर आप इन कामों को जल्द नहीं निपटाते हैं तो अगले वित्त वर्ष में आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती है।
आज हम आपको बताएंगे कि टैक्स पेयर्स को इस महीने टैक्स से जुड़े किन-किन कामों (Income Tax Task 2024) को जल्द निपटा लेना चाहिए वरना वह मुश्किलों में फंस सकते हैं।
एक्सपेंस प्रूफ
कर डाटा को कंपनी के द्वारा हाउस रेंट अलाउंस या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन से जुड़ी कुछ छूट दिया जाता है। 31 मार्च से पहले करदाताओं को इन दोनों से जुड़े बिल को सबमिट करना होता है और अगर वह बिल को सबमिट नहीं करते हैं तो उनका डिडक्शन क्लेम नहीं हो पता है। आपको बता दे कि आयकर अधिनियम की धारा 80c के अंतर्गत कर डाटा टैक्स डिडक्शन के लिए क्लैम करते हैं।
पुरानी सैलरी डिटेल भी भरे
अगर आपने भी चालू विद वर्ष में जॉब चेंज कर लिया है तो आपको फॉर्म 12 B भरना होगा। आपको इस फॉर्म को भरकर अपनी पुरानी कंपनी की सैलेरी डीटेल्स लेकर सबमिट करना होगा। आपको अपनी दोनों कंपनी यानी कि जहां से अपने नौकरी छोड़ी है और जहां फिलहाल नौकरी कर रहे हैं दोनों से इनकम टैक्स बेसिक एक्सेंप्शन लिमिट में छूट मिलेगा। अगर कर डाटा इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो उन्हें ब्याज सहित टैक्स का भुगतान करना होगा।
इसीएस डेबिट चेक करें
अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम शिप हाउसिंग लोन लिया है तो आपको 31 मार्च से पहले बैंक अकाउंट में ECS डेबिट हर हाल में चेक करना होगा। अगर किसी तकनीकी वजह से चेक से पेमेंट करते समय आपका चेक वंश हो गया है और टैक्स दाता ने ECS डेबिट नहीं किया है तो वह चेक बाउंस के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा।
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आपको हर हाल में यह काम निपटाना होगा। 31 मार्च से पहले अगर आप यह काम नहीं निपटाते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है और आपको कई तरह के टैक्स बेनिफिट में छूट नहीं मिलेगा।