Telecom Bill 2023 : संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश किया था। यह नया टेलीकॉम बिल भारत के 138 साल पुराने दूरसंचार एक्ट को रिप्लेस कर देगा। इस बिल को लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया।
नई टेलीकॉम बिल को मंत्रिमंडल ने अगस्त में ही मंजूरी दे दिया था और नई टेलीकॉम बिल में टेलीकॉम कंपनियों के लिए कई नए नियम जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें सैटेलाइट सर्विस को लेकर भी कई बड़ा कदम उठाया गया है। तो आईए जानते हैं इससे जुड़े बड़े बात
क्या होगा नए Telecom Bill 2023 में
लोकसभा में पेश किया गया यह टेलीकॉम बिल सरकार को कई तरह की शक्तियां देगा। यह बिल सरकार को टेलीकम्युनिकेशंस को सस्पेंड करने की शक्ति देगा और इसमें कहा गया है कि देश की सुरक्षा संप्रभुता अखंडता के हित के लिए किसी भी व्यक्ति या समूह को या फिर किसी भी टेलीकॉम डिवाइस से किसी भी मैसेज को कंट्रोल कर सकती है।
नया टेलीकॉम बिल 2023 सरकार को किसी इमरजेंसी की कंडीशन में किसी भी टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस या टेलीकॉम नेटवर्क को अस्थाई रूप से कब्जा करने की अनुमति देगा।
टेलीकॉम बिल 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेने वाला है। टेलीकम्युनिकेशन 2023 बिल सरकार को टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को सस्पेंड करने का अधिकार देता है।
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नई टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए नीलामी नहीं करने का फैसला किया है और अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए फ्री में स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाएगा।
नए बिल मैं टेलीकॉम कंपनी पर लगाने पेनल्टी को घटा दिया गया है और इसके अनुसार अब टेलीकॉम कंपनियों पर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है और कंपनी पर 50 करोड़ तक का पेनल्टी का पहला नियम था।