देश की राजधानी दिल्ली हमेशा यातायात व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। जिसको लेकर केजरीवाल सरकार लगातार लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था देने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करते हुए दिखाई देते हैं। अब हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिससे छोटे वाहनों को काफी लाभ मिलने वाला है और इस नियम को जो भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा उसके लिए बड़ा दंड भी रखा गया है।

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल के बाद से सड़कों पर चलने की नियम में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा भारी वाहन जैसे बस और माल वाहनों को अपनी ही लेन में चलने का नया नियम बना दिया गया है। जो भी बहाने नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई देगा उन्हें 10000 के जुर्माने से लेकर 6 महीने तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।
दिल्ली की यातायात व्यवस्थाओं में इस बड़े बदलाव से छोटे वाहनों को काफी फायदा मिलने वाला है। जहां ट्रैफिक में फंसे हुए छोटे वाहन अब आसानी से सड़कों पर चलते हुए दिखाई देंगे। यह नियम नहीं होने से पहले कोई भी वाहन किसी भी लाइन में चल कर आगे निकल जाया करते थे जिससे ट्राफिक की व्यवस्थाओं में काफी परेशानी देखने को मिलती थी। बड़े वाहन फंसने के चलते पूरा रोड जाम हो जाए करता था।
लेकिन इस नए नियम के बाद बस और मालवाहक वाहन अपनी पर्सनल लेन में चलते हुए दिखाई देंगे जिससे छोटे वाहनों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा द्वारा जारी आदेश मैं इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इन नियमों को तीन चरणों में संचालित किया जाएगा। जिसमें पहला चरण 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और अप्रैल महीने में इसके दो चरण देखने को मिलेंगे वहीं तीसरा चरण मई में चालू होगा।
बता दें कि नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसमें इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों पर धारा 1988 के तहत मामला चलाया जाएगा। इतना ही नहीं इस नियम को तोड़ने वालों पर 10,000 से लेकर 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। 1 तरह के बड़े बदलाव के बाद दिल्ली की सड़कों पर अब पहले की तरह जाम लगता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। वहीं छोटे वाहनों को काफी सुविधा मिलने वाली हैं।

यातायात व्यवस्थाओं और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं बता दें कि यहां प्लेन सुबह 8:00 से रात के 10:00 बजे तक आरक्षित की जाएगी। इसमें छोटे वाहन भी बस और माल वाहनों की लेन में नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं जैसे ही आरक्षित समय की अवधि खत्म होगी उसके बाद सभी वाहन किसी भी लेन में चलने के लिए तैयार रह सकेंगे लेकिन आरक्षित समय में कोई भी कार्य स्कूटर वाहन बस और माल बाहर को की लाइन में नहीं चल सकेंगे। छोटे वाहनों को नियम तोड़ने पर उन पर भी कार्रवाई होगी।