मुंबई क्रूज पर रेव पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत में एनसीबी ने आर्यन खान को जिस व्हाइट पाउडर के लिए पकड़ा था उस पर काफी चर्चा हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए आर्यन को एनसीबी की जेल से मुक्त करते हुए न्यायिक जेल में भेज देने का आदेश सुनाया। आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए निवेदन किया जिसके लिए कल सुबह 11:00 बजे का समय दिया गया है।
आर्यन खान के मामले में एनडीटीवी को सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने जो बयान दिया उससे सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। दरअसल उन्होंने स्टार किड के बचाव में कहा कि पूरा नारकोटिक्स कानून के खंड पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जब भी एनसीबी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है और अगर उसके पास से किसी भी प्रकार की वस्तु की वसूली नहीं होती है तो उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को इस रूप में ही बनाया गया है।
The entire Narcotics law is based on the Recovery, No recovery was made from Aryan.
Arresting Aryan and keeping him in Remand for 4 days is a clear violation of the law. #ReleaseAryanKhan pic.twitter.com/jFVhL2tL3u
— AMAAN (@amaan0409) October 7, 2021
सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह से मनीष भानुशाली और किरण गोसावी के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला तब गंभीर हो जाता है अगर इसमें कोई तस्कर हो। उन्होंने कहा कि आर्यन से किसी भी प्रकार की अमानक पदार्थ की प्राप्ति नहीं हुई है और किसी तरह की सीधे उपयोग की स्थिति भी सामने नहीं है इसलिए उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए।