SC Warn WhatsApp User : व्हाट्सएप का इस्तेमाल देश में बड़े पैमाने पर किया जाता है। आज के समय में लोग अपने बिजनेस से जुड़े काम या फिर निजी जिंदगी से जुड़े काम के लिए Whatsapp का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्हाट्सएप यूजर के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो की प्रीपेड मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं।
इस वजह SC Warn WhatsApp User
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एयरटेल रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स का पुराना नंबर डीएक्टिवेट होने के बाद नए सब्सक्राइबर्स को देने की अनुमति दी जाती है।
सब शब्दों में कहे तो टेलीकॉम कंपनियां एक वक्त पूरा होने के बाद आपका पुराना नंबर किसी अन्य यूजर को दे सकती है। आप अगर इस नंबर से अपना व्हाट्सएप उसे कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी की चेतावनी
पुराने नंबर से आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और वह नंबर किसी और के पास चला जाएगा तो उसे नंबर से दूसरा व्यक्ति व्हाट्सएप चलाने लगेगा। ऐसे में आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है।
व्हाट्सएप यूजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी की है कि अपना नंबर बदलने से पहले आप व्हाट्सएप का उत्तर जरुर डिलीट कर दे। क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है।
याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया रद्द
एडवोकेट राजेश्वरी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज किया गया था जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि TRAI को मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को डीएक्टिवेट किए गए मोबाइल नंबर ने सब्सक्राइबर्स को देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के द्वारा रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि टेलिकॉम कंपनियों के द्वारा बंद किया गया नंबर नए यूजर्स को एक्टिवेट करने की अनुमति दी जाती है।
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर यूजर्स चाहता है कि उसकी प्राइवेसी लिखना हो तो वह नंबर बदलने से पहले अपना व्हाट्सएप्प डिलीट कर दे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह पुराने सब्सक्राइबर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपना डाटा डिलीट कर दे।