Vehicle Modification Rule and challan 2023: भारतीय बाजारों में इन दिनों एक से बढ़कर एक गाड़ियां है चाहे वह टू व्हीलर सेगमेंट हो या फोर व्हीलर सेगमेंट हो। आजकल की गाड़ियों को सभी तकनीकी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि यह ग्राहकों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सके। लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड करके चलाना पसंद करते हैं। आज भारतीय बाजार में कई ऐसी कंपनियां है जो गाड़ियों को मॉडिफाइड करने का काम करती है और यूजर की जरूरत और पसंद के हिसाब से गाड़ी में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है।
लोग अपने शौक के लिए अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड तो कर लेते हैं लेकिन कई बार वह चालान की प्रक्रिया में फस जाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ी में आप ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकते हो जिससे उसका मॉडल ही चेंज हो जाए। अगर आपने ऐसा परिवर्तन अपनी गाड़ी में किया है तो आपको गाड़ी का उचित जानकारी देकर फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मॉडिफिकेशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि आप बेसिक मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में नहीं करा सकते हैं यह व्हीकल एक्ट नियमों के खिलाफ होगा। इस तरह के कानूनों का उल्लंघन करने पर मोटा जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
6 मॉडिफिकेशन है गैरकानूनी
आज हम आपको बताते हैं कि वह कौन से बेसिक मॉडिफिकेशन है जिन्हें करने पर आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना
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चालान काटना नहीं, जागरूकता है मकसद – एसपी श्री अभिजीत कुमार रंजन#katnipolice @CMMadhyaPradesh@DGP_MP@IGP_Jabalpur_MP@mohdept@MPPoliceDeptt@CollectorKatni@JansamparkK pic.twitter.com/UtMYExl18Y
— SP KATNI (@sp_katni) April 21, 2023
नंबर प्लेट के साथ बदलाव
अगर आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ कोई भी फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं तो यह नियमों के विरुद्ध होगा। आप गाड़ी की आगे और पीछे किसी भी नंबर प्लेट कुछ छुपा नहीं सकते हैं उन्हें आपको साफ-साफ दिखाना अनिवार्य है। कई लोग अपने आरटीओ नंबर के साथ छेड़खानी करते हुए उनको फैंसी स्टाइल में नंबर प्लेट पर लिखवा लेते हैं यह भी गैर कानूनी है ऐसे में आपका मोटा चालान कट सकता है।
हेड लाइट में बदलाव करना
आजकल मार्केट में ऐसी कई हेडलाइट मौजूद है जिन की रोशनी काफी दूर और तेज होती है इस तरह की लाइटें अपनी गाड़ी में लगाना कानून का उल्लंघन है क्योंकि इस तरह की लाइट से सामने से आ रही गाड़ी के चालक को ठीक से दिखाई नहीं देगा और यह दुर्घटना का कारण हो सकता है। हेड लाइट के साथ अगर आपने ब्रेक लाइट में भी कोई बदलाव किए हैं तो आपका चालान कट सकता है।
तेज ध्वनि वाला हॉट लगाना
अगर आपने अपनी गाड़ी में तेज दौड़ने वाला फोन लगाया है तो यह भी गैरकानूनी होगा क्योंकि इस तेज हो हमसे दूसरे लोगों के कान पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग कई तरह के फैंसी हंस भी लगाते हैं जैसे बच्चे के रोने की आवाज या कोई फिल्मी डायलॉग तो यह भी वैध मॉडिफिकेशन नहीं होगा।
तेज आवाज वाले साइलेंसर
आजकल कई लोग अपनी गाड़ी में ऐसे साइलेंसर लगाते हैं जो ध्वनि प्रदूषण का काम करते हैं या उनमें से अजीब तरह की आवाजें निकलती है तो यह भी वेद मॉडिफिकेशन नहीं होगा। इस तरह के मॉडिफिकेशन पर चालान तो कट ही सकता है आपकी गाड़ी को भी जब तक किया जा सकता है। यातायात विभाग पिछले काफी समय से इस तरह के मॉडिफिकेशन पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
टायर्स को बदलना
आजकल मॉडिफिकेशन के नाम पर लोग बड़े-बड़े या अजीब दिखने वाले टायर्स भी उपयोग करते हैं जोकि गाड़ी के बाहरी हिस्से से भी बाहर निकले हुए होते हैं जो कि गैर कानूनी है। हर गाड़ी में टायर लगाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं जिनके तहत वाहनों में बदलाव करना सही नहीं है। टायर्स को मॉडिफाइड करना सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है इसलिए इसे वैद्य नोटिफिकेशन नहीं कहा जाता है।
कलर उमा शीशे लगाना
कई लोग अधिक प्राइवेसी के लिए अपने गाड़ी के शीशे को कलरफुल कर लेते हैं यह पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। नींबू के अनुसार आपकी गाड़ी के शीशे से आरपार दिखना अत्यंत जरूरी है। पीछे के लगे हुए शीशे की विजिबिलिटी 75% तक होनी अनिवार्य है वही साइड के शीशे की विजिबिलिटी 50% तक होनी जरूरी है।