आज के समय में लगभग हर व्यक्ति बैंक से जुड़ा हुआ है इसलिए उन्हें कई बार बैंक जाना भी पड़ता है इतना ही नहीं एटीएम मशीन का भी उपयोग करना पड़ता है। वहीं ग्राहक को सही सुविधा मुहैया कराने के लिए बैंक द्वारा भी कई तरह के प्रयास किए जाते हैं लेकिन ऐसे में भी ग्राहक कभी कबार बैंक द्वारा दिए जाने वाले जवाबों से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वही अब रिजर्व बैंक ने इंटिग्रेटेड ओंब्डस्मैन स्कीम को चालू कर दिया है जिस के उपयोग से ग्राहकों को फॉरेन उनकी समस्या का हल मिल जाएगा। इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि यहां वन नेशन-वन ओंब्डस्मैन पर आधारित रहेगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्कीम ग्राहकों को फौरन ही ग्राहकों की समस्या का निवारण करने के लिए बनाया गया है इसमें कंप्लेन करने के लिए एक पोर्टल और एक ईमेल के साथ पता दर्ज करने की भी सुविधा मिलेगी इतना ही नहीं इसमें ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने साथ ही उसके फीडबैक के लिए भी जगह दी जाएगी। इतना ही नहीं इसके साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है जिस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यहां एक नहीं कई भाषाओं के लिए रहेगा।
वैसे तो हर बैंक द्वारा अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए कई अधिकारियों को बिठाया हुआ है लेकिन इसके बाद भी बहुत से ग्राहक ऐसे रहते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते ऐसे में जिन ग्राहकों को पूर्ण रूप से बैंक द्वारा फीडबैक नहीं मिलता है तो वह अपनी शिकायत को इस स्कीम के तहत दर्ज करवा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना होगा। आप इन निम्नलिखित पांच चरणों के आधार पर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं।
- ओम्बड्समैन (लोकपाल) के पास शिकायत करने से पहले आपको अपनी बैंक में जाकर शिकायत करे।
- यदि आपको आपकी बैंक द्वारा 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया जाता है या फिर आप अपनी बैंक के द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो इसके बाद आप अपनी शिकायत को ओम्बड्समैन कार्यालय में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए भी समय सीमा है आपको बैंक द्वारा दिए गए जवाब यदि संतुष्टि नहीं है तो उसके 1 साल के भीतर आपको अपनी शिकायत दर्ज करवाना है।
- आप अपनी शिकायत को उसी ओम्बड्समैन के पास दर्ज करवाए जिस के कार्यक्षेत्र में आपकी ब्रांच आती हो। ताकि आपकी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण हो सके। और भी अन्य शिकायतों के लिए ओम्बड्समैन के कार्य क्षेत्र को तय किया जाएगा।
- 4. यदि आप अपनी शिकायत को लिखित तौर पर देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट की सुविधा दी गई है आप इस पर विजिट करते हुए अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए आपको www.bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके बाद अपनी शिकायत और तमाम जानकारी को भरना है।
- अपने पूरे दस्तावेजों को शिकायत फार्म के साथ जमा करें।
- आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए आपको एक लिंक दी गई है। https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex. htm
- अब आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी शिकायत को समझते हुए उस पर जांच करेंगे और आपस में सुला करवाने का प्रयास करेंगे।
- यहां भी यदि आप ओम्बड्समैन द्वारा साझा की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन बसता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं यदि आप रोड का शिकार होते हैं तो इसकी जानकारी आपको 3 दिन के अंदर ही बैंक के साथ साझा करनी होती है।