Call Recording Punishment : भारत में फोन कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर कई सारे लोग परेशान रहते हैं। कई लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई चोरी छुपे उनका फोन कॉल तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। वहीं कुछ लोग परेशान रहते हैं कि उनके मोबाइल फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर क्यों नहीं दिया है।
आप भी अगर सभी फोन कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत बड़ी है।बिना किसी की अनुमति के आप अगर फोन कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो इसे निजता का उल्लंघन माना जाता है और आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
हाईकोर्ट देगा Call Recording Punishment
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी व्यक्ति के जानकारी के बिना आप अगर मोबाइल फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करते हैं तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह निजता का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई किया जिसमें 2019 सेलंबित रखरखाव मामले में उसके पति के आवेदन को अनुमति देने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने इसमें पाया कि पति के द्वारा अपनी पत्नी के जानकारी के बिना उसके बातचीत को रिकॉर्ड करके नेट का उल्लंघन किया गया है साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है।
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जानिए क्या कहता है अनुच्छेद
आप अगर बिना किसी के इजाजत के उसका मोबाइल कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपके खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 72 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। आईटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किसी थर्ड पार्टी के रजामंदी के बिना आप अगर कोई भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो धारा 72 का उल्लंघन माना जाता है।