टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कहा कि ग्राहक 4 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इसका कारण नई और सरल ‘पोर्टेबिलिटी’ व्यवस्था को लगो करना है जो 11 नवंबर से प्रभाव में आएगी. इस दौरान कोई भी कस्टमर्स नेटवर्क चेंज करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते.
ट्राई के एक अधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल कंपनी बदलने का आग्रह करता है, तो यह प्रक्रिया तीन कामकाजी दिवस में पूरी होगी. वहीं, एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिये ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी’ के आग्रह को पांच दिन में पूरा किया जाएगा.
इससे प्रक्रिया पूरी होने में कम समय लगेगा जो फिलहाल सात दिन है. ट्राई ने एक बयान में कहा कि सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 4 नवंबर 2019 शाम 6 बजे से 10 नवंबर 2019 रात 12 बजे तक के लिये आवेदन नहीं दिये जा सकेंगे. इसके बाद नए नियम 11 नवंबर को आधी रात से लागू हो जाएंगे.
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