मोटर वाहन अधिनियम: उड़ीसा में कटा अब तक का सबसे बड़ा चालान जाने कितने का हुआ जुर्माना

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ओडिशा के संबलपुर जिले में रहने वाले ट्रक ड्राइवर का संशोधित मोटर वाहन अधिनियम एक्ट के तहत अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया। ड्राइवर को 86500 का जुर्माना भरने को कहा गया क्योंकि ट्रक वाले ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद 4 दिनों में ऑडिशा में 88 लाख रुपए से ज्यादा के चालान काटे गये। पिछले हफ्ते भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा चालक पर रुपए 47,500 का जुर्माना लगा था। संबलपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित मोहन देहरा का कहना है कि जाधव को अनधिकृत व्यक्ति को ड्राइविंग करने की अनुमति देने पर रुपए 5000, बिना लाइसेंस ड्राइविंग रुपए 5000, 18 टन की अधिकता के साथ ओवरलोडिंग रुपए 56000, गलत तरीके से सामान रखने पर रुपए 20000 और सामान्य अपराध रुपए 500 करने पर दंडित किया गया। इस तरह कुल रुपए 86,500 का जुर्माना लगा।

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हालांकि कुल जुर्माना की राशि को लेकर लगभग 5 घंटे से भी अधिक समय तक अधिकारियों से बातचीत के बाद रुपए 70000 का भुगतान किया है। यह ट्रक नागालैंड स्थित कंपनी BLA infrastructure private कंपनी की थी। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर NL01Gl1470 है, जो नागालैंड का है, जिसमें जेसीबी मशीन थी। यह ट्रक अंगू जिले से छत्तीसगढ़ के तालचेर टाउन जा रहा था, इसी दौरान संबलपुर में अधिकारियों ने पकड़ लिया। ओडीशा भी इन राज्यों में शामिल है जिन्होंने 1 सितंबर से संशोधित मोटर वाहन एक्ट अधिनियम से पहली बार 88 लाख रुपए से अधिक का संग्रह किया है, जो देश का सबसे अधिक है। बताया जा रहा है की चालान 3 सितंबर 2019 को काटा लेकिन 6 सितंबर 2019 को रकम चुकाने के बाद ड्राइवर को ट्रक ले जाने दिया। ऐसे वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस कोर्ट मे मामला भेजने की तैयारी कर रही है, जहां से कोर्ट इनके मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर सजा और वाहन नीलामी कर सकेगी।

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